पाकिस्तान समाचार :पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भग करना असंवैधानिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहां इस पर फैसला आज रात 8 बजे



पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को तो नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि हुए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किया जाना डिप्टी स्पीकर का एक गलत फैसला था 



पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल अपने बयान में यह साफ कहा कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना पूरी तरह से गलत वह इमरान खान को फायदा पहुंचाने वाला फैसला था 



पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सबको देश हित में सोचना होगा हमें इस पर आज ही अपना फैसला देंगे पाकिस्तान के समय अनुसार शाम 7:30 बजे इस पर अंतिम फैसला आ सकता है भारतीय समय अनुसार बात करें तो रात करीब 8:00 बजे के समय सुप्रीम कोर्ट इमरान खान सरकार के पर अपना फैसला देगी इससे पहले सुनवाई पूरी कर ली गई है और अब कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है 



जो कि भारतीय समय अनुसार रात 8:00 बजे आ सकता है नेशनल असेंबली को भग करना अवैधानिक है


सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा कि प्रथम दृष्टिकोण के आधार पर यह माना जा रहा है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा 3 अप्रैल को जिस तरह नेशनल असेंबली को भंग किया वह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 55 का पूरी तरह से उल्लंघन करना है नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के मामले पर पांच जजों की एक पीठ सुनवाई कर रही है 


पाकिस्तानी न्यूज़ टीवी चैनल जिओ का कहना है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिप्टी स्पीकर द्वारा बंद किए जाने को असंवैधानिक बता सकती है अब इसमें आगे क्या होगा उन्होंने कहा अब इस बात पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद वह पी एम ए एल नवाज की वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय दे सकते हैं इस मामले की सुनवाई 5 जजों की एक पीठ द्वारा की जा रही है


जिसमें मुख्य न्यायाधीश है उम्र अता बांधी आल इस सारे घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है सभी सुप्रीम कोर्ट के गेट किसी भी आम आदमी के लिए खुले नहीं होंगे किसी भी कोर्ट से संबंधित नही होने वाले किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है नेशनल असेंबली को बिना वोटिंग के भग कर देना पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है

नेशनल असेंबली को यू बंद करना संविधान के खिलाफ है चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना वोटिंग के अविश्वास प्रस्ताव पर बिना मतदान करवाएं उसे खारिज कर देना देश के संविधान के अनुच्छेद 95 का सरासर उल्लंघन करना है इस तरह देश में मध्यवर्ती चुनाव कराए गए तो देश पर अरबों रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से काफी तीखे सवाल जवाब किए राष्ट्रपति के वकील ने कहा देश में संबंध करने का उनका फैसला संविधान के अंतर्गत है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अगर सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है तो फिर आप राजनीतिक संकट किस बात को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के रद्द कर देना संविधान की अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है


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