लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और यह मामला काफी देर तक चर्चा में भी रहा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई थी
उत्तर प्रदेश समाचार : लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ टोनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा उर्फ टोनी ने सीजीएम कोर्ट में सिलेंडर किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च में आशीष मिश्रा को जमानत दी थी पर इस मामले में काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया और चर्चा में रहा और हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया जहां अशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी आशीष मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं
आशीष मिश्रा ने बड़ी ही चतुराई से छुट्टी का दिन चुना क्योंकि कल सोमवार 25 सितंबर को कोर्ट में काफी भीड़ भाड़ रहेगी उसे इस बात का पता था उन तमाम मुश्किलों से बचने के उसने आज छुट्टी का दिन चुना और अपने आप को सीजीएम कोर्ट के हवाले कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया हैमामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे. लखीमपुर खीरी में हुए कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वह आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे.

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