गाड़ियों से जुड़ा नया नियम
एक लाख रुपए का जुर्माना और होगी 1
साल की जेल, देखें पूरी
जानकारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक लाख रुपए का जुर्माना और एक साल की जेल होने को लेकर जानकारी दी है। अगर आप इस नियम को नही जानते तो आपको नुकसान हो सकता है। परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि कोई कार बनाने वाली कंपनी, या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है और उसपर प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पहले इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 1000 और 5000 रुपए था लेकिन अब नए नियम के अनुसार जुर्मना 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
नया ट्रैफिक नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बच्चों के बैठने को लेकर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया है। इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।
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उल्लंघन करने पर
कितना जुर्माना
नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।
नियमों के अनुसार इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।
इस नए नियम में यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरुरी होगा।
हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
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