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30 सितंबर तक PAN से आधार लिंक होना जरूरी, चेक करें है या नहीं/indian news
SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
Aadhar-PAN Linking Last Date: SBI के ग्राहकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक अपना PAN (Permanent Account Number) अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना होगा. ऐसा न करने की स्थिति में वो कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
नई दिल्ली:
देश के प्रमुख सरकारी बैंक स्टैट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है. बैंक के ग्राहकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक अपना PAN (Permanent Account Number)
अपने आधार कार्ड से लिंक (Aadhar-PAN Linking) करा लेना होगा. वर्ना उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा न करने की स्थिति में वो कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. सरकार की ओऱ से पैन और आधार नंबर को लिंक करने की समयसीमा पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी है.
एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल @TheOfficialSBI पर ट्वीट कर कहा कि ग्राहक बिना किसी रुकावट या असुविधा के बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम सलाह देते हैं कि वो अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. बैंक ने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है पैन कार्ड को इनएक्टिव मान लिया जाएगा और कुछ विशेष ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा.
पहले पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया. फिर दोबारा इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है.
कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आाधार से लिंक है या नहीं
अगर आपको याद नहीं है कि आपने अपना आधार पैन से लिंक कराया है या नहीं, तो ये भी चेक किया जा सकता है. इसके लिए आसान प्रक्रिया है.
- सबसे पहले आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाइए.
- यहां से 'My Aadhaar' टैब पर जाकर 'Check Aadhaar/Bank Account Linking Status' पर क्लिक करिए.
- यहां आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होगा. सिक्योरिटी कोड डालकर 'Send OTP' के ऑप्शन पर क्लिक करिए.
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एक OTP मिलेगी, जो डालकर आप लॉग इन कर सकते हैं. लॉगइन करने के बाद आपको आधार लिंकिंग का स्टेटस पता चल जाएगा.
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