श्रीगंगानगर: पुरानी आबादी निवासी सतीशचन्द्र गौतम पुत्र श्री ब्रह्मदत्त गौतम ने 17 जनवरी 2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सीएमएचओ को आरटीआई के तहत सूचना हेतू आवेदन पत्र प्रेषित किया था। डॉ0 गिरधारी लाल मेहरड़ा ने दिनांक 03.02.2022 को 2 रूपये प्रति पेज की दर से 4225 पेज की राशि 8450 रूपये की मांग की। दिनांक 07.02.2022 को प्रार्थी से 8450/-रूपये नगद प्राप्त करके रसीद जारी की, लेकिन उन्होंने 17 फरवरी, 2022 तक जान-बूझकर सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
आवेदक ने मजबूर होकर प्रथम अपील अधिकारी एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर के समक्ष प्रथम अपील सं. 191/2022 दायर की। दिनांक 5 मई, 2022 को प्रथम अपील अधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया , जन सूचना अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार सूचना शुल्क राशि दोषी कार्मिक/अधिकारी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने तथा अपीलार्थी को नि:शुल्क सूचना प्राप्ति का हकदार होने के कारण सूचना शुल्क राशि 8450/-रूपये लौटाने के निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।’ आदेश की प्रति संलग्न है।

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